Jabalpur: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में थाना परिसरों में बनाए जा रहे मंदिरों पर रोक लगाते हुए प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने कहा कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, किसी भी सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद, मध्य प्रदेश में कई थाना प्रभारी लगातार थाना परिसर में मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से थानों में बनाए जा रहे मंदिरों पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।