Mp News : पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा पन्ना नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) पर म.प्र. लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना अनुग्रह सहायता राशि के समय-सीमा में भुगतान न होने के कारण लगाया गया। म.प्र. लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है।
इस मामले में, म.प्र. भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अनुग्रह सहायता योजना का लाभ मृतक हितग्राही के आश्रित को 30 दिन के भीतर प्रदान किया जाना था। पन्नी बाई कुशवाहा ने 22 जुलाई को लोकसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न न करने के कारण 5 सितंबर को आवेदन निरस्त कर दिया। हालांकि, श्रम विभाग द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर यह पाया गया कि आवेदिका की ई-केवायसी पहले से ही पूर्ण थी, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बिना उचित कारण के आवेदन को निरस्त किया गया था, जिसके कारण आवेदिका को समय पर लाभ नहीं मिल सका।
जिला कलेक्टर ने म.प्र. लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(2) का उल्लंघन होने के कारण सीएमओ पर धारा 7(1) के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाया।