PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण में आवासहीन हितग्राहियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। जिन लाभार्थियों को इस पहले चरण में आवास की सुविधा नहीं मिल पाई थी, और जो अब भी आवास से वंचित हैं, उन्हें अब द्वितीय चरण 2.0 के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर के सभी निकायों में सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि उन सभी को आवास की सुविधा प्रदान की जा सके जो अभी तक इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं।
31 अगस्त तक पीएम आवास योजना में पात्रता के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी
- लाभार्थी आधारित निर्माण: इस श्रेणी में उन लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- भागीदारी में किफायती आवास: यह योजना उन लोगों को किफायती दरों पर आवास प्रदान करती है जो सामान्य या निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं और जिनकी आवास की आवश्यकता है।
- किफायती किराया आवास: इस श्रेणी में किराए पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा ताकि गरीब या मध्यम वर्ग के लोग भी उचित किराए पर आवास प्राप्त कर सकें।
- ब्याज सब्सिडी योजना: इस योजना के तहत लाभार्थियों को आवास ऋण पर ब्याज में सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनका ऋण चुकाना अधिक सुलभ होगा।
लाभार्थी वर्ग:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): तीन लाख रुपए तक वार्षिक आय।
- निम्न आय वर्ग (LIG): छह लाख रुपए तक वार्षिक आय।
- मध्यम आय वर्ग (MIG): नौ लाख रुपए तक वार्षिक आय।
लाभ प्राप्त करने की शर्तें:
इस योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जो कि 31 अगस्त 2024 तक प्रदान किया जाना चाहिए।
खुद ऑनलाइन आवेदन करके योजनाओं का लाभ उठाएं
यह विवरण हितग्राहियों के लिए आवास आवेदन प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में है। इसमें बताया गया है कि आवास के लिए आवेदन अब अधिक सरल और सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। आवेदक खुद भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रदेश के सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे हितग्राही आवेदन की प्रक्रिया को और भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस सुधार से आवास आवेदन प्रक्रिया को तीव्र और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है।