CG NEWS : धमतरी जिले की कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच खम्हन लाल साहू और उनके परिजनों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने और वहां पक्के मकान और दुकानें बनाने की शिकायत के मामले में रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कलेक्टर और एसडीएम के फैसलों को पलटते हुए यह निर्देश दिया है कि मामले की सूक्ष्म जांच की जाए और विधि अनुसार निराकरण किया जाए।
शिकायत में आरोप था कि सरपंच और उनके परिवार ने गांव की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस मामले में तहसीलदार भखारा ने जांच की थी और सरपंच के परिवार पर अर्थदंड लगाया था। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने इस मामले को एसडीएम कुरुद के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन एसडीएम ने इसे निस्तारित कर दिया। इसके खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर न्यायालय में अपील की, जहां कलेक्टर ने एसडीएम के फैसले को सही मानते हुए अपील को खारिज कर दिया।
इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने संभागायुक्त के समक्ष अपील की, जिनकी सुनवाई के बाद कावरे ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की जांच की। साक्ष्यों के आधार पर संभागायुक्त ने एसडीएम और कलेक्टर के फैसलों को पलटते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और 40 के तहत कार्रवाई की आवश्यकता जताई। उन्होंने भखारा तहसीलदार द्वारा किए गए अतिक्रमण की रिपोर्ट, सरपंच द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही और शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे की जांच करने के निर्देश दिए।