छत्तीसगढ़: आदेश जारी, प्रदेश में कल मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी 1 अक्टूबर 2024 को राज्य शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महात्मा गांधी के जन्मदिवस, 2 अक्टूबर 2024 (बुधवार), के अवसर पर एक दिवस के लिए “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।
इस आदेश के तहत, राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी जाएगी। यह निर्णय महात्मा गांधी की शिक्षाओं और उनकी नशामुक्ति के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
शुष्क दिवस का उद्देश्य समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है। इस दिन, सरकारी और निजी संस्थानों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी के विचारों को प्रमोट करने के साथ-साथ नशामुक्ति के महत्व पर चर्चा की जाएगी।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश सभी नागरिकों को इस दिन का सम्मान करने और इसे सफल बनाने की अपील करता है। यह एक अवसर है, जब हम महात्मा गांधी की विरासत को याद करते हुए, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं।जिले में मदिरा के विक्रय पर प्रतिबंध: आदेश का विवरण
जिले में संचालित समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं संबंधित प्रकार की दुकानों पर आगामी 2 अक्टूबर 2024 को संपूर्ण दिवस के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश विभिन्न श्रेणियों के तहत लागू किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं: