राजस्थान: दिल्ली HC ने बीकानेर हाउस की कुर्की के दिए आदेश, 50 लाख की राशि नहीं चुकाई नगरपालिका ने

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राजस्थान: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इस आदेश में जज ने यह कहा कि 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद नगर पालिका को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश कोर्ट ने एक व्यावसायिक मामले में पारित किया था, जहां दोनों पक्षों के बीच विवाद था और अदालत ने नगर पालिका को इस राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया था।

दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को भी अटैच करने का आदेश दिया है। यह आदेश राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए मध्यस्थता समझौते का पालन न करने पर दिया गया है।

पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच ने यह आदेश पारित किया। उनके आदेश के अनुसार, 21 जनवरी 2020 को हुए विवाद के बाद, एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स ने नोखा नगर पालिका को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि, नगर पालिका ने निर्धारित समय सीमा में इस भुगतान को नहीं किया, जिसके चलते कोर्ट ने बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया।

यह कार्रवाई इस बात को रेखांकित करती है कि अगर कोई पक्ष अदालत द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे संपत्ति को अटैच करना।

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