JANJGIR CHAMPA: प्रार्थी अनिलदास महंत ने आरोप लगाया है कि आरोपी सुरेश महंत और उनके अन्य साथियों ने वर्ष 2022 में उनसे मुनुंद रोड कॉलोनी में जमीन और मकान दिलाने के लिए बातचीत की थी। जब जमीन देखने गए, तो आरोपियों ने शुभकामना सिटी कॉलोनी के भीतर जमीन दिखाकर बताया कि वे 01 बीएचके मकान बनवाकर रजिस्ट्री कराकर देने की बात कह रहे हैं। इस सौदे की कीमत 9,00,000/- रुपये तय हुई और इसकी रजिस्ट्री 30.06.2022 को कराई गई।
प्रार्थी इस मकान को लोन के माध्यम से खरीदना चाहते थे, इसलिए आरोपी आनंदराम उर्फ नंदलाल, सुरेश, और जगदीश कश्यप ने बिलासपुर के आईसीआईसीआई बैंक से संपर्क कराया। प्रार्थी ने 2,74,000/- रुपये अपने खाते में जमा भी कराए। लेकिन जब बैंक में जमीन के दस्तावेज लेकर गए, तो आरोपियों ने बैंक अधिकारी से मिलीभगत कर 6,10,000/- रुपये की लोन राशि का चेक प्रार्थी के जानकारी के बिना आरोपी नंदलाल उर्फ आनंदराम के खाते में डलवा दिया। बाद में आरोपियों ने इस राशि को अपने खाते से आहरण कर लिया।जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में, आरोपी नंदलाल, सुरेश महंत और जगदीश कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार किया, और उनके द्वारा किए गए कार्य अपराध की धारा के अंतर्गत आने के कारण उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में, आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।मुनूंद निवासी प्रकरण के फरार आरोपी रामविलास कश्यप, जो घटना के बाद फरार हो गया था, की लगातार पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा गया और घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त राशि से खरीदी गई एक कार और एक मोबाइल उसके कब्जे से बरामद किए गए। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 04.11.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।