Pm Crop Insurance: कृषि विभाग ने जारी की फसल बीमा अधिसूचना, अंतिम तिथि जानें

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Pm Crop Insurance: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसानों को प्रमुख फसलों जैसे चना, गेहूं (सिंचित और असिंचित), राई, सरसों और अलसी का बीमा कराने की सुविधा प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से होने वाली फसली क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे वित्तीय संकट से बच सकें और अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रख सकें।

संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशन एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कृषि संकटों से होने वाली वित्तीय हानि से सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना किसानों को बीमा कवरेज देने के लिए तैयार की गई है, ताकि वे कृषि कार्य में होने वाली जोखिमों से सुरक्षित रह सकें। सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वर्ष 2024-25 के रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसानों को फसल बीमा कराने का अवसर प्रदान किया है। इसके अंतर्गत, किसान अपनी मुख्य फसल जैसे चना, गेहूं (सिंचित और असिंचित), राई, सरसों और अलसी का बीमा करा सकते हैं। इस बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटों की समस्या, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी और अऋणी किसान दोनों ही इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा योजना में भू-धारक और बटाईदार किसान भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे अधिसूचित ग्राम और राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थाओं से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत या नवीनीकरण करवा चुके हों। योजना ऋणी किसानों के लिए विकल्प चयन के आधार पर क्रियान्वित होगी।

यह विवरण एक सरकारी या कृषि बीमा योजना से संबंधित है, जिसमें किसानों को विभिन्न विकल्प दिए गए हैं। इसमें ऋणी कृषकों (जो कर्जदार हैं) को योजना में भाग लेने से पहले एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र वित्तीय संस्था में जमा करना आवश्यक है, जो बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से सात दिन पहले जमा किया जाना चाहिए। यदि वे विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से बीमा का लाभ मिलेगा।

साथ ही, उन गैर-ऋणी किसानों को भी योजना में शामिल होने का अवसर है जो ऐच्छिक आधार पर फसल उगाने वाले हैं। इन्हें योजना में शामिल होने के लिए बुआई प्रमाण पत्र, जिसे क्षेत्रीय पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रकार, यह योजना कृषि क्षेत्र से जुड़ी बीमा सुविधाओं का विस्तार करने का एक प्रयास प्रतीत होती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, रबी वर्ष 2024-25 के लिए राजनांदगांव जिले में भारतीय कृषि बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम दरें तय की गई हैं। रबी वर्ष 2024-25 के लिए चना फसल के लिए 600 रुपये, गेहूं सिंचित के लिए 630 रुपये, गेहूं असिंचित के लिए 375 रुपये, राई एवं सरसों के लिए 375 रुपये, तथा अलसी के लिए 285 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम राशि देय होगी।

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